उत्तर प्रदेश नगर पालिकाओं के लिए संपत्ति कर की नई नियमावली लागू

अलीगढ़ उत्तर प्रदेश

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति कर नियमावली में बड़े बदलाव किए हैं, परंतु अभी ये केवल उत्तर प्रदेश नगर पालिका पर ही लागू है।
सतीश माहेश्वरी प्रदेश महामंत्री व नगर अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल संपत्ति कर नियमावली में बदलाव के लिए लगातार प्रयास रत था, जिसके लिए दर्जनों पत्र मुख्यमंत्री को, नगर विकास मंत्री व उद्योग मंत्री, को भी ज्ञापित किए गए। नंदी ने लिखित में व्यापार मंडल को सूचित भी किया की हमारी मांग विचारणीय है। अभी यह परिवर्तन नगर पालिका व नगर परिषद पर तो 28 जून से लागू हो गया, अभी शीघ्र ही यह 17 नगर निगमों पर भी लागू होगा। व्यापार मंडल का प्रदेश संगठन इसके लिए प्रयासरत है।

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